रांची: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआइ करेगी. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है. इस मामले की जांच CBI से करवाने के लिए सेंटर फ़ोर आरटीआइ के पंकज यादव ने याचिका दाखिल की थी.
बता दें कि झारखंड में वर्ष 2010 में 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था.आयोजन समिति की तरफ से 28.38 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. अदालत ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला सुनाया है.